EPFO में डेथ केस (Death Case EPFO) का निपटारा कैसे करें ?

एम्पलाई प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ EPFO में डेथ केस (Death Case) के निपटारे में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं जिससे कि उपभोक्ता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उचित जानकारी ना होना और उचित डॉक्यूमेंट का पता ना होना इन सब की समस्याओं से उपभोक्ता को जूझना पड़ता है जिससे कि उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है तथा पीएफ ऑफिस के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते हैं आइए हम इस पोस्ट में देखते हैं कि हम अपना समय और पैसा कैसे बचा सकते हैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताते हैं कि डेथ केस का डॉक्यूमेंट निपटारा कैसे किया जाए और इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस डॉक्यूमेंट के क्या फायदे हैं और कौन सा डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा

१. कंपनी के लेटर हेड पर परिवार की सूची देनी होती है जिसमें कि परिवार के सदस्यों के नाम उनकी उम्र उनकी विवाहित ही स्थिति तथा उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है यह लेटर हेड कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए बिना साइन और बिना इस टाइम के लेटर हेड को पीएफ ऑफिस में मंजूरी नहीं मिलती है इसलिए स्पेशल ध्यान रखना होता है कि कंपनी का लेटर हेड पूरी डिटेल के साथ साइन और इस टाइम है या नहीं

२. 18 से 25 वर्ष की उम्र के बीच की लड़की का फार्म 20 गांव मा 5if कोमा कैंडी भरा जाएगा और इस फॉर्म को कंपनी द्वारा सत्यापित भी करना अनिवार्य रहेगा एक ही फॉर्म में पूरी लिस्ट आप दे सकते हैं जैसे कि अगर घर में एक या एक से अधिक 18 से 25 वर्ष की लड़की है तो उन सब की डिटेल एक ही फॉर्म में जमा कर सकते हैं अलग-अलग फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है परंतु इस फॉर्म को कंपनी द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य होता है यह फॉर्म ऑफ पी एफ ऑफिस से भी ले सकते हैं और इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल में सर्च करने पर आपको यह तीनों फॉर्म मिल जाते हैं और इन्हें फिल करके कंपनी द्वारा सत्यापित करके पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है

३. 25 वर्ष से छोटे बच्चों का फॉर्म 10d भरा जाएगा इसमें भी आप एक ही फॉर्म 10d में सभी बच्चों का नामांकन एक साथ कर सकते हैं और 10 डीफार्म को भी कंपनी द्वारा सत्यापित किया जाएगा

४ बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है इसके लिए उपभोक्ता को पहले पीएफ ऑफिस संपर्क करना होगा ताकि पीएफ ऑफिस की लिस्ट के अनुसार ही वह अपना खाता उसी बैंक में खुलवा सकें सभी बैंकों में पेंशन की सुविधा नहीं होती है इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पहले पीएफ ऑफिस जाकर बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस पता कर ले फिर उसके बाद वहीं पर जाकर अकाउंट खुलवाएं

५. यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस बैंक में अपने अकाउंट खुलवाया है वहां से प्राप्त चेक बुक में आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर सही से लिखा हुआ है या नहीं बिना नाम के चेक निरस्त कर दिए जाते हैं कैंसिल कर दिए जाते हैं इसलिए सबसे जरूरी हो जाता है कि कैंसिल चेक पर आपका नाम लिखा होना चाहिए

६. परिवार के सभी सदस्यों का बैंक में खाता खुला होना चाहिए चाहे बच्चे हो या बड़े 18 साल से कम बच्चों का भी बैंक में अकाउंट खुल सकता है और 18 साल से छोटों का भी बैंक में अकाउंट खुल सकता है तो सभी का अकाउंट एक ही बैंक में होना चाहिए और अलग-अलग बैंक डिटेल की कॉपी लगेगी एग्जांपल के लिए आप पासबुक की कॉपी लगा सकते हैं चेक बुक कैंसिल चेक लगा सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग पासबुक और अलग-अलग कैंसिल चेक लगेंगे

EPFO में डेथ केस (Death Case)

७. 18 से कम उम्र के बच्चों का खाता अंडर गार्जियनशिप में खुलेगा इसके लिए आप अपने बैंक में संपर्क कर सकते हैं

८. 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के तीन पासपोर्ट साइज फोटो अलग-अलग लगाने हैं सभी फोटो को सत्यापित किया जाना चाहिए फोटोग्राफ एक पेज पर चिपका कर नियोक्ता से सत्यापित करवाना अनिवार्य है इसमें आप क्रॉस सिग्नेचर भी करवा सकते हैं जिससे कि यह सत्यापित हो जाएगा और क्रॉस स्टैंप लगवानी भी अनिवार्य है

९. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की तीन पासपोर्ट साइज फोटो मां के साथ खिंचवा नी अनिवार्य है तथा यह भी नियोक्ता द्वारा सत्यापित की होनी चाहिए इसमें क्रॉस सिग्नेचर और क्रॉस स्टैंप भी अनिवार्य है

१०. Non एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है नॉन एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए आप अपनी कंपनी में संपर्क कर सकते हैं इसका एक फॉर्मेट आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको फिल करके और उस कंपनी द्वारा सत्यापित करा कर पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं

११. सदस्य वह बच्चों का बर्थडे टिकट देना अनिवार्य है बर्थ सर्टिफिकेट ना होने के स्थान पर स्कूल सर्टिफिकेट ईएसआईसी कॉपी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया गया प्रमाण पत्र पासपोर्ट का कॉपी लगा सकते हैं

१२. सभी सदस्यों का आईडी प्रूफ लगाना अनिवार्य है आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा सकते हैं

१३. सभी दस्तावेज को नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए बिना साइन स्टैंप के कोई भी डॉक्यूमेंट पीएफ ऑफिस में स्वीकार नहीं होगा इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी कंपनी में सिग्नेचर अथॉरिटी है उसके साइन और कंपनी की स्टैंप डॉक्यूमेंट पर लगी होनी चाहिए

१४. यदि की मृत्यु जॉब करते हुए हो जाती है या नौकरी में रहते हुए उसका देहांत हो जाता है तो कंपनी द्वारा एक ऑनरोल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है और रोल सर्टिफिकेट कंपनी द्वारा दिया जाता है इसमें यह मेंशन किया जाता है कि मेंबर ने हमारी कंपनी में कब से कब तक काम किया और नौकरी करते करते ही उसका देहांत हो गया यानी ह्रदय नौकरी छोड़ने से पहले उसकी मृत्यु हो गई और रोल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऑफ इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं

EPFO में डेथ केस (Death Case)

१५. जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं उसकी फोटो कॉपी एकदम साफ और क्लियर होनी चाहिए ताकि वह पीएफ ऑफिस के अधिकारियों को सही से स्पष्ट रूप में दिखाई दे और समझ में आए यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जितने भी डाक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उनमें आपका नाम और उम्र एक जैसा हो उदाहरण के लिए पैन कार्ड में नाम अलग और आधार कार्ड में नाम अलग इस तरह के डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किए जाते

१६. Scheme certificate भी अटैच कर सकते हैं इसके लिए आप पीएफ ऑफिस संपर्क कर सकते हैं पीएफ ऑफिस से ही आपको स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त होगा यदि अनिवार्य हो तभी स्कीम सर्टिफिकेट लगाएं अन्यथा यह डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है

१७. आउटसाइड दिल्ली से बाहर पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10d की दो कॉपी लगानी अनिवार्य हैं तथा दिल्ली में पेंशन प्राप्त करने के लिए रंडी की एक ही कॉपी पर्याप्त है

अधिक जानकारी के लिए आप पीएफओ की हेल्पलाइन मैं भी कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर है 011 2737 1136

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