ईपीएफ में ई नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है क्यों ?
ईपीएफ में ई नॉमिनेशन
ईपीएफ अकाउंट में e-nomination करना बहुत जरूरी है। हम आजकल देखते हैं कि अपने पीएफ की पासबुक को चेक करने के लिए भी हमें ही नॉमिनेशन करने की आवश्यकता पड़ती है बिना e-nomination करें कोई भी एम्पलाई वह कोई भी कर्मचारी अपना पीएफ का बैलेंस वह अपने खाते की जानकारी नहीं देख सकता इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों।
ई नॉमिनेशन के बहुत फायदे होते हैं पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए फायदे में से कुछ कि हम आज चर्चा करेंगे इन अमिनेशन का फायदे।
1. कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पैसे का भुगतान किसे करें यह समस्या कई बार पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से पेश करनी पड़ जाती है जैसे कि किसी ने किसी कर्मचारी ने अपना ही नॉमिनेशन फाइल नहीं किया कर रखा है और उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उस संदर्भ में उस कर्मचारी का पीएफ का पैसा वह की पेंशन का पैसा किसको मिले यह सुनिश्चित करने के लिए ही लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से श्रम मंत्रालय की तरफ से इनोवशन की प्रक्रिया को रखा गया है
2. ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही कर्मचारी अपने खाते में लॉगिन कर सकते हैं और अपनी पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं
नॉमिनेशन कैसे करें
ईपीएफ में ई नॉमिनेशन करना बहुत ही आसान है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने यूएन में लॉग इन करना होगा, लॉग इन करने के बाद मेंबर्स में जाकर ई नॉमिनेशन के बटन को क्लिक करना है उसके बाद ही नॉमिनेशन का फॉर्म खुल जाएगा कर्मचारी को पूरा फॉर्म फिल करना है भरना है उसके बाद उस फॉर्म को अपने आधार कार्ड से अपडेट करना है
आधार कार्ड से अपडेट करने के लिए कर्मचारी को आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट करनी होती है और उस वर्चुअल आईडी को पीएफ के मेंबर पोर्टल में जाकर डालना होता है और उसके बाद ही आप अपना ई नॉमिनेशन कर सकते हैं
यदि कर्मचारी स्वयं नहीं कर सकते हैं तो कर्मचारी किसी भी साइबर कैफे पर जाकर अपना नॉमिनेशन फाइल करा सकते हैं
कर्मचारी पीएफ ऑफिस में जाकर भी अपना नॉमिनेशन फाइल करवा सकते हैं इसके लिए हर पीएफ ऑफिस में एक अलग से डिपार्टमेंट की सुविधा रखी गई है महीने के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में सुविधा केंद्र की व्यवस्था की जाती है सुविधा केंद्र में कोई भी कर्मचारी अपने यूएन नंबर के साथ जा सकता है और अपनी समस्या वहां पर बता सकता है समस्या वहीं पर सॉल्व कर दी जाती है या कभी उसको सॉल्यूशन बता कर भी उसका निस्तारण कर दिया जाता है अधिकतर समस्या पोर्टल से रिलेटेड जो होती है वह इसे सॉल्व कर दी जाती हैं या अगर किसी केस में कोई कंपलेक्सिटी है उसके स्कोर ईडीपी सेल को स्थानांतरण ट्रांसफर कर दिया जाता है।
ई नॉमिनेशन ना होने के संदर्भ में कर्मचारी का पैसा किसको मिलेगा?
ईपीएफ में ई नॉमिनेशन ना होने पर यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट कर्मचारी की पत्नी धर्मपत्नी को उसका पीएफ का पैसा मिल जाता है उसके लिए कर्मचारी की पत्नी को फॉर्म 10d भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है कैंडी के साथ कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र व दोनों के आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की कॉपी लगाई जाती है।ईपीएफ में ई नॉमिनेशनई नॉमिनेशन ना होने पर यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट कर्मचारी की पत्नी धर्मपत्नी को उसका पीएफ का पैसा मिल जाता है उसके लिए कर्मचारी की पत्नी को फॉर्म 10d भरकर पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है कैंडी के साथ कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र व दोनों के आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की कॉपी लगाई जाती है।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी भी नहीं है या उसकी भी मृत्यु हो जाती है उस संदर्भ में कर्मचारी का पैसा फैमिली के मेंबर को मिल जाता है उसके लिए भी फैमिली मेंबर को यही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है फॉर्म 10d वर्कर पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है और अपने और अपने और परिवार के आधार कार्ड पैन कार्ड व बैंक डिटेल पीएफ ऑफिस में जमा करानी होती है
पूरी प्रक्रिया में जांच पड़ताल के उपरांत ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऑफिस पीएफ ऑफिस कर्मचारी के नॉमिनी को पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसकी पूरी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी पीएफ ऑफिस के कर्मचारी की होती है
पीएफ से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप पीएफ ईएसआई एडवाइजर डॉट कॉम पर संपर्क कर सकते हैं जहां पर आप पीएफ कंसलटेंट की मदद ले सकते हैं जिनका नाम निखिल शर्मा है वह उनका मोबाइल नंबर 97189 07498 है।
ई नॉमिनेशन करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें