सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के नए IT नियम
नए IT नियम
सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी 2021 नियम लाये गए हैं।
नए नियम मुख्य रूप से सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए लाए गए हैं।
अधिनियम 2000 की धारा 87(2)
IT अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत तथा पुराने IT नियम 2011 के स्थान पर लाये गए हैं।
नए IT नियम रविशंकर प्रसाद मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा लाये गए हैं।
IT रूल्स 2021
ये नियम 26 मई से लागू किये गए हैं, 25 फरवरी को भारत सरकार ने IT रूल्स 2021 अधिसूचित किया , जिसके लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 25 मई तक का समय दिया गया था।
ये नियम सभी प्लेटफॉर्म Facebook, Youtube, Whatsapp और Twitter समेत सभी पर लागू होते हैं।
नए नियम
- उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म मीडिएटर्स को दो वर्गो में बांटा गया है-
- 1. सोशल मीडिया मध्यस्थ ,
- 2. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करने होगा , जो अधिनियम और नियमों के साथ उनका पालन निश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- वह व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए।
- कानून एजेंसियों के साथ 24 घंटे समायोजन के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति।
- रेसिडेंट शिकायत कर्मचारी की नियुक्ति। जो शिकायत समाधान तंत्र के आने वाले कामकाज पूरे करेगा ।
- वह व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिये।
- हर माह की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- जिसमें मिलने वाली शिकायतों तथा शिकायतों पर की गई कारवाही के साथ ही हटाए गए कंटेंट की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
Social Media ke Niyam
- प्राइमरी रूप से मैसेज के रूप मे सेवायें दे रहे मुख्य social media platforms को सक्षम बनाना होगा।
- व्हाट्सअप जैसे प्लेटफॉर्म्स को किसी मैसेज का origin पता करना होगा।
- नए नियम के अनुसार ऐसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा , दूसरे देशों के साथ मित्रता पूर्ण संबंध, या सार्वजनिक संदेश से संबंधित अपराध या उनसे संबंधित या बलात्कार , यौन सामग्री या बाल यौन शोषण सामग्री से संभंधित सामग्री ,
- जिसमे कम से कम 5 साल की सजा होती है, से जुड़े अपराधों को बढ़ावा देने वालों पर रोकथाम, पता लगाने, जांच, मुकदमे या सजा के प्रस्ताव के लिए जरूरी है।
- गैर कानूनी जानकारी को हटाना , जो भारत की संप्रभुता और अखंडता सार्वजनिक आदेश , दूसरे देशों के साथ संबंध आदि के हित में कानून के तहत निषेध है।